1. योजना संक्षेपण -
भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास मिशन का शुभारम्भ अप्रैल, 2025 में किया गया था, तथा
मिशन के क्रियान्वयन हेतु "स्कीम दिशा - निर्देश 2025 में निर्गत किये गए, यह मिशन 2030 तक शहरी व ग्रामीण क्षेत्र
के सभी पात्र परिवारों / लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों को केंद्रीय सहायता प्रदान
करेगा, मिशन के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के परिवारों को वरीयता के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा,
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) रु० 3.00 लाख तक वार्षिक आय वर्ग वाले परिवार माने जायेंगे, परन्तु प्रधानमंत्री
आवास योजना के अंतर्गत रु० 12.00 लाख तक वार्षिक आय वर्ग वाले परिवारों द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है, मिशन का
उद्देश्य आधारभूत नागरिक अवस्थापना सहित 360 स्क्वायर फ़ीट से लगभग 900 स्क्वायर फ़ीट एरिया तक के आवासों के निर्माण
में सहायता प्रदान करना है -
2. योजना का विवरण -
2.1. स्थिति -
राज्य में आवासविहीनों की मांग के आधार पर अलग - अलग निकायों में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करते हुए
आवश्यकतानुसार G+3 / G+6 / G+8 संरचना के अनुरूप आवासों का निर्माण प्रस्तावित है,
2.2. योजना वितरण में सरकारी सहयोग -
योजनान्तर्गत निर्माण किये जाने वाले आवासों की लागत लगभग 5.00 लाख रूपये से 12.00 लाख रूपये तक संभावित है, जो कि
राज्यसरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी, प्रसंगाधीन योजना हेतु केंद्रांश, राज्यांश एवं लाभुक अंशदान निम्नवत होंगे -
-
केंद्रांश द्वारा आवासीय अंशदान
25%
-
राज्यांश द्वारा आवासीय अंशदान
25%
-
लाभुक द्वारा आवासीय अंशदान
50%
2.3. वितरित होने वाले आवासों की कीमतें -
योजनान्तर्गत निर्माण किये जाने वाले आवासीय परिसरों के मुख्य प्रावधान निम्नवत हैं –
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1 BHK फ़्लैट - आवंटित आवास का राज्यानुसार कॉरपेट एरिया 360 स्क्वायर फ़ीट से 500 स्क्वायर
फ़ीट तक होगा, जिसमे एक कमरा, एक बड़ा हॉल, एक रसोई, एक जॉइंट शौचालय एवं स्नानघर होगा, इस श्रेणी के आवासों की
संभावित कीमत लगभग 5 लाख रुपये तक होगी, जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी, इस श्रेणी के आवासों के
लिए आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क मात्र 100/- रूपये होगा
-
2 BHK फ़्लैट - आवंटित आवास का राज्यानुसार कॉरपेट एरिया 450 स्क्वायर फ़ीट से 700 स्क्वायर
फ़ीट तक होगा, जिसमे दो कमरे, एक बड़ा हॉल, एक रसोई, दो जॉइंट शौचालय एवं स्नानघर होंगे, इस श्रेणी के आवासों की
संभावित कीमत लगभग 9.00 लाख रुपये तक होगी, जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी, इस श्रेणी के आवासों
के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क मात्र 250/- रूपये होगा
-
3 BHK फ़्लैट - आवंटित आवास का राज्यानुसार कॉरपेट एरिया 700 स्क्वायर फ़ीट से 900 स्क्वायर
फ़ीट तक होगा, जिसमे तीन कमरे, एक बड़ा हॉल, एक रसोई, तीन जॉइंट शौचालय एवं स्नानघर होंगे, इस श्रेणी के आवासों
की संभावित कीमत लगभग 12 लाख रुपये तक होगी, जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी, इस श्रेणी के आवासों
के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क मात्र 500/- रूपये होगा
2.4. आधारभूत इकाइयों की संरचना -
आवश्यक आधारभूत संरचना जैसे - चाहारदीवारी, प्रवेश द्वार, सड़क, नाली, सीवरेज, पाइपलाइन, जलापूर्ति, आंतरिक
विद्युतीकरण, बाह्य विद्युतीकरण, स्ट्रीट लाइट, वर्षा जल संरक्षण, ठोस / द्रव्य अपशिष्ट प्रबंधन, जल शोषण संयंत्र,
प्रदूषित जल प्रबंधन, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक कार्यालय जैसी सभी आधारभूत इकाइयों का भी निर्माण किया जायेगा,
आवासों का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) के मापदंडों के अनुरूप किया जायेगा।
2.5. पात्रता -
-
2.5.1. योजना के अंतर्गत लाभुक के परिवार में पति - पत्नी एवं अविवाहित (18 वर्ष से कम
आयु के) बच्चे शामिल होंगे, जिस आवेदक परिवार का भारत के किसी भी भाग में अपने अथवा उसके परिवार के
किसी भी सदस्य के नाम पर अपना पक्का घर नहीं है, वही परिवार इस योजना के अंतर्गत सहायता
प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।
-
2.5.2. इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों की अधिकतम वार्षिक आय 12.00 लाख
रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
-
2.5.3. ऐसे आवेदक जिन्होंने भारत सरकार / राज्य सरकार की किसी आवासीय योजना
के अन्तर्गत अनुदान / छूट का लाभ नहीं लिया हो।
3. योग्य लाभुक के चयन के सम्बन्ध में निकाय / एजेंसी के दायित्व -
योजना क्रियान्वयन के लिए पात्र लाभुकों की सूची उनके द्वारा लाभुक अंशदान एवं उनकी सहमति आवश्यक है, निम्न
दायित्वों - निर्वहन सम्बन्धित नगर निकाय सम्बन्धित परामर्शों एजेंसी के साथ समन्वय बनाकर करेंगे -
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3.1
योजना का प्रचार - प्रसार करते हुए कैंप लगाकर योग्य लाभुकों की सूची सभी वांछित / अनिवार्य दस्तावेजों
(Consent Form सहित) के साथ निकायों को उपलब्ध कराएगी
-
3.2
स्थान लेआउट प्लान, बिल्डिंग प्लान, फ्लोर प्लान, सुविधाएं एवं आवेदन के शुरुआत और अन्तिम तिथि जैसे
परियोजनाओं की विवरण निकाय के विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग्स, विज्ञापन, रेडियो जिंगल्स, माइकिंग, शिविर,
वार्ड सभा, सभी ऑटो रिक्शा एवं लोकल बस के पीछे विज्ञापन इत्यादि के माध्यम से योजना का प्रचार - प्रसार
कराना
-
3.3
उक्त लाभुकों की सूची को संबंधित DPR के साथ संलग्न कराना
-
3.4
उक्त सूची को MIS में अपलोड कराना
-
3.5
लाभुक को आवास आवंटन की प्रक्रिया में सहयोग कराना
-
3.6
आवासीय परियोजना हेतु आवंटित लाभुकों को बैंक ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग करना
-
3.7
आवासीय परियोजना के अंतर्गत Resident Welfare Association (RWA) का गठन करना
4. आवेदन प्रक्रिया -
आवेदन निम्नांकित माध्यमों से किया जा सकता है -
विकल्प - 1:
आवेदक द्वारा स्वयं शहरी एवं ग्रामीण आवासन मंत्रालय की वेबसाइट (...................) के माध्यम से आवेदन
शुल्क (आवेदित आवास के अनुसार मात्र 100/- रूपये, 250/- रूपये एवं 500/- रूपये) का भुगतान करके किया जा सकता
है।
विकल्प - 2:
आवेदक द्वारा Common Service Center (CSC) के माध्यम से वेबसाइट द्वारा आवेदन शुल्क (आवेदित आवास के
अनुसार मात्र 100/- रूपये, 250/- रूपये एवं 500/- रूपये) + (वस्तु एवं सेवा कर अतिरिक्त) के भुगतान के साथ
किया जा सकता है।
विकल्प - 3:
आवेदक निकाय से आवेदन पत्र, घोषणा पत्र एवं लाभुक सहमति पत्र का प्रारूप प्राप्त कर ऑफलाइन भी भरकर
निकाय में जमा कर सकता है, इसके लिए भी आवेदक को आवेदन शुल्क (आवेदित आवास के अनुसार मात्र 100/- रूपये,
250/- रूपये एवं 500/- रूपये) का भुगतान करना होगा।
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4.1 उपरोक्त तीनों में से किसी एक विकल्प को अपनाते हुए आवेदक को सहमति पत्र जमा करना होगा।
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4.2 पूर्व में आवेदन कर चुके आवेदक, वेबसाइट पर पूर्व में भरे हुए आवेदनों की सूचनाएं विकल्पों
से चुनते हुए अद्यतन कर सकते हैं, तथा आवेदन फॉर्म में कुछ परिवर्तन भी किये जा सकते हैं।
5. सुयोग्य आवेदकों के आवेदनों की जाँच -
-
5.1 प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण के निर्धारित दिशानिर्देशों के आलोक में निकाय
द्वारा आवेदनों की जाँच की जाएगी, जाँच उपरान्त पात्र पाए गए आवेदकों को 'पात्र लाभार्थी' माना जाएगा।
-
5.2 अनुमोदित 'पात्र लाभार्थियों' की सूची वेबसाइट और निकाय सूचना - पट्ट पर प्रकाशित की जाएगी
एवं नियमित अंतराल पर अद्यतन की जाएगी।
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5.3 अनुमोदित 'पात्र लाभार्थियों' के डेटा बेस को आगे की प्रक्रिया के लिए चयनित बैंक को
उपलब्ध करा दिया जायेगा।
6. योजनावार आवासों हेतु पंजीकरण -
-
6.1 इच्छुक 'पात्र लाभार्थी' समय सीमा के भीतर निकाय में उपलब्ध पृथक - पृथक आवासीय योजनाओं
में आवेदन कर सकते हैं।
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6.2 अलग - अलग आवासीय योजनाओं के लिए योजना विवरणिका (Project Brochure) विभाग निकाय की
वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है, अथवा संबंधित निकायों से 500/- रुपये (Non - Refundable) का
भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है।
-
6.3 योजनान्तर्गत आवंटित आवास हेतु योग्य लाभार्थी का लाभुक के रूप में चयन होने पर, चयन की
तिथि से 30 दिन के अंदर, आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु अग्रिम सुरक्षा जमा राशि (Advance Security
Deposit) के रूप में, निकाय के निर्देशानुसार लाभुक को 5500 रुपये का भुगतान करना होगा, समयानुसार भुगतान न किये
जाने पर, आवास का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
6.3 (विशेष): लाभार्थी योजना विवरणिका (Project brochure) में संलग्न चालान में सुरक्षा जमा राशि
(Security Deposit) के रूप में आवंटित आवास की कुल कीमत का 10% की राशि निर्धारित बैंकों में जमा कर सकते हैं। यदि
लाभार्थी आवास आवंटन के पूर्व आवेदन वापस ले देता है अथवा जो लाभार्थी प्रतीक्षा सूची में होंगे उन्हें उनकी सुरक्षा
जमा राशि (Security Deposit) की राशि वापस कर दी जाएगी।
7. आवास आवंटन की व्यवस्था
-
7.1
आवास आवंटन की सम्पूर्ण प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु निकाय स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा जिसके
अध्यक्ष सदस्य निम्नवत होंगे -
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निकाय के जिला के उपयुक्त / नगर आयुक्त – अध्यक्ष
-
सम्बंधित निकाय के नगर आयुक्त / अपर नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी / विशेष पदाधिकारी / उपयुक्त के
प्रतिनिधि – सदस्य
-
लाभुको के एक प्रतिनिधि – सदस्य
8. आवास आवंटन की प्रक्रिया
-
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8.1 व्यवस्था के तारीख और स्थान के बारे में आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से सूचित नहीं
किया जाएगा।
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8.2 किसी भी प्रस्तावित आवासीय परियोजना के आवासों के आवंटन हेतु निम्न प्रक्रिया
अपनायी जाएगी।
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8.2.1 लॉटरी के माध्यम से सभी आवेदित लाभुको की वरीयता सूची तैयार की जाएगी।
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8.2.2 उक्त वरीयता सूची से ही वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजन की भी वरीयता सूची अलग से
तैयार की जाएगी।
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8.2.3 निकाय उक्त लॉटरी प्रक्रिया का वीडियो ग्राफी करना सुनिश्चित करेंगे एवं लॉटरी
के पूर्व निर्धारित तिथि का वृहत्प्रचार प्रसार करेंगे, संभावित वरीयता सूची निकाय अपनी वेबसाइट में
अपलोड करेंगे एवं इसकी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से देना सुनिश्चित करेंगे।
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8.2.4 वरीयता सूची के आधार पर लाभार्थियों को उक्त आवासीय परियोजनाओं के नक्शे (जिसमें
आवासीय परियोजना के ब्लॉक, फ्लैटों की संख्या अंकित होगी) में से फ्लैट को चुनने का मौका मिलेगा।
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8.2.5 यदि कोई वरीयता सूची का लाभार्थी फ्लैट का चयन नहीं करता है, तो उसके द्वारा जमा
सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit Amount) वापस कर दी जाएगी।
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8.2.6 यदि कोई चयनित लाभार्थी एक माह के अंदर अनुबंध का अंतिम प्रारूप जमा के रूप में
भुगतान नहीं करता है तो उनके द्वारा जमा की गई सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit) 5500 रुपये जब्त कर
ली जाएगी।
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8.2.7 यदि कोई लाभार्थी आवास आवंटन की तिथि को अनुपस्थित रहता है तो उनके आवंटन को
रद्द मानते हुए सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit) वापस कर दी जाएगी।
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8.2.8 सफल आवंटियों की सूची वेबसाइट, समाचार पत्र और निकाय सूचना - पट में प्रकाशित की
जाएगी।
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8.2.9 यदि किसी आवेदक द्वारा आवेदन की गई परियोजनाओं में से किसी एक परियोजना में
आवंटन प्राप्त होता है तो उसकी अन्य परियोजनाओं के लिए उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जाएगी।
9. आरक्षण -
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9.1 लाभार्थियों को आवंटित किये जाने वाले आवासों में से भूतल अथवा प्रथम रिहायशी तल
दिव्यांगजन के लिए आरक्षित होंगे एवं G+1 अथवा द्वितीय रिहायशी तल (जहाँ भूतल पर पार्किंग की व्यवस्था
हो),
वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित होंगे।
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9.2 आवास आवंटन के क्रम में दिव्यांगजन के लिए आरक्षित भूतल अथवा प्रथम रिहायशी तल
आवास यदि रिक्त रह जाते हैं तो उक्त आवास वरिष्ठ नागरिकों को आवंटित कर दिए जायेंगे। वरिष्ठ नागरिक न
मिलने की स्थिति में उक्त आवास सामान्य (अनारक्षित) कोटि के लोगों को आवंटित कर दिए जायेंगे।
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9.3 यदि वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षित G+1 अथवा द्वितीय रिहायशी तल आवास रिक्त रह जाते
हैं,
तो उक्त आवास सामान्य (अनारक्षित) कोटि के लोगों को आवंटित कर दिए जायेंगे।
10. आवंटन के प्रावधान
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10.1 आवासों का आवंटन पूर्ण स्वामित्व (Freehold) के आधार पर किया जाएगा।
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10.2 योजनान्तर्गत लाभुकों को आवास एवं संलग्नित जमीन का स्वामित्व, 15 वर्षों की
निर्धारित अवरुद्ध अवधि (Lock in period) के बाद या लाभुक के वित्तीय संस्थान से लिए गए गृह ऋण से मुक्त
होने के बाद, जो बाद में हो, दिया जाएगा।
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10.3 योजनान्तर्गत लाभुकों को आवंटित आवास प्रथम 15 (पंद्रह) वर्षों तक
अहस्तांतरणीय होगा किंतु उक्त आवंटित आवास संबंधित लाभुकों के वैधानिक उत्तराधिकारियों के नाम लाभुक के
मरणोपरांत हस्तांतरित किया जा सकेगा।
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10.4 योजनान्तर्गत चयनित लाभुकों द्वारा समयपर ऋण का पुनर्भुगतान नहीं करने की स्थिति
में आवास आवंटन रद्द करते हुए नए पात्र लाभार्थी को आवास आवंटित किया जा सकेगा।
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10.5 आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दी गई जानकारी गलत साबित होने पर आवंटन रद्द
कर दिया जाएगा तथा ऐसे आवेदक कानूनी कार्यवाही के भी जिम्मेदार होंगे।
11. आवंटन पत्र
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11.1 उक्त आवास आवंटन पत्र में ब्लॉक क्रमांक तल संख्या आवासीय इकाई क्रमांक संख्या
आवासीय इकाई सपर लाभुक द्वारा जमा किए जाने वाली शेष राशि का शेड्यूल उल्लेखित होगा।
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11.2 लाभुक आवंटी को आवास आवंटन के 30 दिनों के अंदर अग्रिम राशि (पहली किस्त) रुपये
30000/- बैंकर्स चेक / डिमांड ड्राफ्ट / RTGS / NEFT के माध्यम से जमा करानी होगी।
तत्पश्चात आवास का "विक्रय के लिए इकरारनामा" (Agreement of Sell) की मूल प्रति आवंटी को निकाय के
द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। शेष राशि बैंक द्वारा यदि बैंक से ऋण लिया जाएगा तो विक्रय के लिए इकरारनामा
(Agreement of Sell) संबंधित बैंक को उपलब्ध कराया भी जाएगा।
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11.3 लाभुक को अंशदान की शेष राशि निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात तालिका संख्या
13.1 के अनुसार बराबर किस्तों में बैंकर्स चेक / डिमांड ड्राफ्ट / RTGS / के माध्यम से जमा करानी होगी,
तत्पश्चात संबंधित लाभुक को उक्त आवास का कब्जा (Possession) दिया जाएगा।
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11.4 लाभुकों को आवासों से संबंधित समय-समय पर लागू होने वाले विभिन्न करों यथा समस्त
निकाय कर, स्थानीय निकायों या शासन द्वारा निर्धारित नियम / उपविधियों के अंतर्गत लगने वाले करों का
भुगतान, कब्जा लेने की तिथि से समय-समय पर करना अनिवार्य होगा।
12. आवंटित आवासों का समर्पण / रद्दीकरण (निरस्तीकरण)
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12.1 यदि कोई चयनित लाभुक आवंटित आवास की पहली किस्त का भुगतान समय सीमा के अंदर नहीं
कर सकेगा, तो उनके द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण राशि को जब्त कर ली जाएगी, एवं उक्त आवास का आवंटन वरीयता
सूची के क्रम के आधार पर किया जाएगा।
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12.2 आवास आवंटन के समर्पण के बाद यदि कोई लाभुक किसी अन्य परियोजना में आवेदन करना
चाहता है तो वैसी परिस्थिति में उक्त लाभुक को नए सिरे से नई आवासीय परियोजनाओं में आवेदन करना होगा।
13. लाभुक अंशदान की देय राशि
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13.1 आवास आवंटन के पश्चात आवेदक को निम्नानुसार राशि जमा करानी होगी -
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13.2 आवंटी लाभुक, लाभुक अंशदान का भुगतान संबंधित निर्माणाधीन ब्लॉक के प्रगति
(निर्माण प्रतिशत) के आधार पर करेगा –
14. ऋण के लिए सुविधा
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14.1 आवास पात्रता के बाद लाभुक अंशदान के भुगतान के लिए जिन लाभुकों को स्वयं के
अतिरिक्त अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी उन्हें वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने
में निकाय द्वारा सलाह एवं सहायता प्रदान की जाएगी।
-
14.2 इस संबंध में बैंकों से लाभुकों को ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया में सहूलियत
(Facilitation) के लिए निदेशालय / Implementing Agency के द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थानों के साथ
द्विपक्षीय MOU (Memorandum of Understanding) किया जाएगा।
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14.3 लाभुकों द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान बैंकों द्वारा निर्धारित मानदण्डों /
औपचारिकताओं के अनुसार करना होगा।
15. भ्रामक अधिप्रलेख अथवा तथ्यों का छिपाना
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15.1 यदि पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनाएँ दी गई हैं अथवा उसने वास्तविक
तथ्यों को
छिपाया है, तो पोस्ट का आवंटन निरस्त भी किया जा सकता है अथवा बाद में इसका पता चलता है उसे भविष्य में
होने
वाले आवंटन प्रक्रिया में भाग लेने से भी वंचित कर दिया जाएगा, साथ ही जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
16. आवासों का प्रयोग
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16. आवंटी द्वारा आवास का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा, आवंटी
अपने
अनुसार फ्लैट का स्वरूप बदल नहीं सकेंगे।
17. अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ
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17.1 उपरोक्त के अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में किसी भी नियम / शर्त के संशोधन का
सर्वाधिकार नगर विकास एवं आवास विभाग को निहित होगा, जो समस्त आवेदकों / आवंटियों को मान्य होगा।
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17.2 योजना के वास्तविक क्रियान्वयन के समय भवनों के क्षेत्रफल में न्यूनात्युपात
परिवर्तन संबंधी हैं, जो कि अंतिम रूप से बाद में सूचित किया जाएगा, जिसे आवंटी को स्वीकार करना होगा।
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17.3 इस योजना से संबंधित प्रत्येक मामले में नगर विकास एवं आवास विभाग का निर्णय
अंतिम
होगा।
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17.4 किसी भी विवाद की दशा में केवल दिल्ली न्यायालय को ही अधिकार क्षेत्र प्राप्त
होगा।
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17.5 आवेदक आवेदन के पूर्व ही परियोजना स्थल की जाँच के पश्चात संतुष्ट होकर आवेदन
देंगे।
बाद में किसी भी प्रकार का परियोजना स्थल के संबंध में दावा मान्य नहीं किया जायेगा।
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17.6 आवासीय परियोजना परिसर में व्यावसायिक गतिविधियों यथा दुकान सामुदायिक केंद्र
इत्यादि
के माध्यम से राजस्व संग्रहण का कार्य RWA (Resident Welfare Association) द्वारा किया
जाएगा, संबंधित राजस्व के माध्यम से आवासीय परियोजना का रख-रखाव (Maintenance) किया
जाएगा।
सुविधाएँ
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- पार्क एवं बच्चों के खेलने हेतु खुला क्षेत्र
- जल आपूर्ति की व्यवस्था
- विद्युतीकरण एवं स्ट्रीट लाइट
- वाहन पार्किंग की व्यवस्था
- आर० सी० सी० की पक्की सड़कें
- कंटेदार तार के चार दिवारी
- पानी निकासी हेतु उत्तम ड्रेनेज की व्यवस्था
- रेन वाटर हार्वेस्टिंग इत्यादि
विशेषताएं
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- आवेदक के अनुसार लगभग 360 वर्ग फीट से 900 वर्ग फीट तक का घर
- बिजली पानी आदि जैसी आधारभूत संरचना की संपूर्ण व्यवस्था
- बैंकों से न्यूनतम दर पर आसान किस्तों में लोन
- योजना 24 माह में पूर्ण की जाएगी।
आवास आवंटन हेतु पात्रता
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प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण के अंतर्गत तृतीय घटक
“भागीदारी में किफायती आवास (AHP)” के तहत किए गए सर्वे (Survey ID) के
लाभार्थी की जीविका पात्रता है ऐसे सभी नागरिक आवासीय परियोजना में भाग लेने हेतु
योग्य होंगे। आवास का आवंटन लाभुक की पात्रता के सत्यापन के उपरांत ही किया जाएगा।
आवास आवंटन की प्रक्रिया
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आवास आवंटन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण के अंतर्गत
तृतीय घटक “भागीदारी में किफायती आवास (AHP)” के संशोधित
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के आधार पर किया जाएगा।